राजसत्ता पोस्ट अपडेट
नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। नई गाइडलाइन के तहत अखबार, छपे हुए कागज और रीसायकल किए गए पेपर में भोजन रखना, लपेटना या परोसना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है।
FSSAI का कहना है कि ऐसे कागजों में मौजूद स्याही और रासायनिक पदार्थ भोजन में मिलकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, खासकर जब गर्म खाद्य पदार्थों को इनमें रखा जाता है।
इसके स्थान पर प्राधिकरण ने साफ बटर पेपर, केले के पत्ते और अनप्रिंटेड फूड-ग्रेड पेपर जैसी सुरक्षित सामग्रियों के इस्तेमाल की सलाह दी है।
नियम तोड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और अन्य खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।
देश के कई हिस्सों में आज भी समोसा, पकौड़ी, जलेबी जैसे खाद्य पदार्थ अखबार में परोसे जाते हैं। FSSAI की यह पहल उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम है।
