रायपुर :-ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार अच्छे फैसले ले रही है। पेसा एक्ट लागू करने के बाद अब ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों में खर्च करने की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दी गई है। पहले खर्च की यह सीमा 20 लाख रुपए तक ही थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर,जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए पंचायतों को दी गई छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब पंचायतें 50 लाख रुपए तक विकास कार्य को अंजाम दे सकेंगी। यह फंड उन कार्यों में खर्च किए जाएंगे जिसकी तत्काल आवश्यकता है। मतलब साफ है कि मूलभूत के कार्य में राशि का उपयोग करना है। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देने के लिए ग्राम पंचायतों को जनपद व जिला पंचायत के अफसरों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। गांव की जरूरतों के आधार पर सरपंच 50 लाख तक खर्च के लिए बजट बना पाएंगे। इससे पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच को 20 लाख रुपए के कार्य करने की छूट दी गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर,जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए पंचायतों को दी गई छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब पंचायतें 50 लाख रुपए तक विकास कार्य को अंजाम दे सकेंगी। यह फंड उन कार्यों में खर्च किए जाएंगे जिसकी तत्काल आवश्यकता है। मतलब साफ है कि मूलभूत के कार्य में राशि का उपयोग करना है। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देने के लिए ग्राम पंचायतों को जनपद व जिला पंचायत के अफसरों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। गांव की जरूरतों के आधार पर सरपंच 50 लाख तक खर्च के लिए बजट बना पाएंगे। इससे पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच को 20 लाख रुपए के कार्य करने की छूट दी गई थी।
